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शराब के ठेके का लाइसेंस कैसे लें(liquor shop License) in Hindi

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शराब का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर महीने लाखों कमाया जा सकता है। राज्यकोष की 40% आमदनी भी शराब से हीं होती है। शराब की दुकान से कितना मुनाफा होता है इससे शायद हीं कोई अनजान हो।

अलग – अलग राज्यों में शराब की दुकान खोलने के या यूं कहें कि शराब के ठेके का लाइसेंस लेने के लिए अलग – अलग नियम हैं।

 

शराब की दुकान के प्रकार –

दुकान का प्रकार उसमें बिकने वाले शराब के अनुसार तय होता है। विभाग द्वारा दी गई लोकेशन पर आपको दुकान किराये पर या अपनी लेनी होती है। आप दुकान को लीज पर भी ले सकते हैं।

दुकान का अनुबंध एक साल का किया जाता है क्योंकि अगर अगले साल दुकान लाॅटरी में नहीं मिलती है तो आपको वहां शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। दुकान की सुरझा और जरूरी मानक पूरे करने होंगे जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको अनुबंध की शर्तों में बताए जाते हैं।

शराब के दुकान में अनुबंध एक्साइज डिपार्टमेंट और ठेकेदार के मध्य होता है। मुख्य रूप से दुकानों को चार कैटेगिरी में बांटा जाता है –

 

देशी शराब की दुकान
अंग्रेजी शराब की दुकान
वाईन की दुकान
माॅडल शाप

शराब के ठेके का लाइसेंस कैसे लें(liquor shop License)

in this E-book we are explain mainly 4 state liquor shop License detail -U.P,Rajeshtan,Assam,Jharkhand

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